Jammu & Kashmir Latest News in Hindi | Article 370 & 35A News Updates | Amarnath Yatra.

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जम्मू-कश्मीर: आर्टिकल (Article) 370 खत्म, लगभग 9 हजार अतिरिक्त जवानों को एयरलिफ्ट करके घाटी में भेजा जा रहा.



आज जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले के साथ ही 9 हजार अतिरिक्त बलों (जैसे CRPF, NSG) को घाटी में एयरलिफ्ट किया गया हैं। खबरों के मुताबित यूपी, ओडिशा, असम समेत देश के अलग-अलग हिस्सों से इन अर्धसैन्य बलों को एयरलिफ्ट करके सी-17 विमान से कश्मीर भेजा जा रहा है। आप को बता दें की पिछले हफ्ते 10 हजार और फिर 28 हजार अर्धसैन्य बलों की टुकड़ी घाटी में तैनात की गई थी। इसी के साथ अब कश्मीर घाटी में 46 हजार अतिरिक्त अर्धसैन्य बलों की तैनाती हो गई है। 


धारा (अनुछेद 370) क्या है | What is Article 370?


धारा या अनुछेद (Article) 370 यह एक अनुबंध है जो की देश के बटवारे व स्वतन्ता संग्राम के समय किया गया था।


अनुछेद ३७० (370) के तहत भारत के अन्य राज्यों का कोई व्यक्ति जम्मू एवं कश्मीर में अपनी जमीन नहीं खरीद सकता है। 

धरा (Article) 370 के तहत जम्मू व कश्मीर के लोगो के सिवाय किसी को भी वहां की नागरिकता नहीं मिल सकती थी। 

कश्मीर से अब अनुच्छेद (धरा) 370 हटाए जाने के बाद भारतीय थल और वायु सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सूत्रों के मुताबित सोमवार को पीएम आवास में कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान से जम्मू-कश्मीर को विशेषाधिकार देने वाला अनुच्छेद 370 के खंड (1) के अलावा सभी खंड रद्द करने की सिफारिश की थी।



Video Credit: AAj Tak.

इसके बाद इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अनुमति मिल गई। इसी के साथ जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया। इसके अलावा लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग करके उसे भी केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है। 

पांच दलों ने अनुच्छेद (धरा) 370 वाले बिल का किया समर्थन।


गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा था कि अनुच्छेद 370 को हटाने में एक सेकंड की भी देरी नहीं करनी चाहिए।

सरकार के इस बिल को बीएसपी, बीजेडी, शिवसेना, आम आदमी पार्टी और एआईएडीमके ने समर्थन दिया है। 

आर्टिकल (अनुछेद) 370 को महबूबा मुफ़्ती ने बताया असंवैधानिक। 


महबूबा मुफ्ती ने अमित शाह द्वारा संसद में प्रस्ताव पेश करने के तुरंत बाद ट्वीट किया,'


"आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन है। आज 1947 की तत्कालीन जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करने का फैसला गलत साबित हुआ है। सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को खत्म करने का फैसला पूरी तरह से अवैध और असंवैधानिक है।' 

मोदी सरकार के इस फैसले के खतरनाक परिणाम होंगे- उमर अब्दुल्ला.

नैशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकारी अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा.


'भारत सरकार द्वारा लिए गए एकपक्षीय और चौंकाने वाले फैसले ने उस विश्वास के साथ धोखा किया है, जिसके साथ राज्य के लोग साल 1947 में भारत के साथ आए थे। इस फैसले के दूरगामी और बेहद गंभीर परिणाम होंगे। यह ऐलान उस वक्त किया गया, जबकि पूरी कश्मीर घाटी एक आर्मी के कैंप के रूप में तब्दील हो चुकी है। केंद्र का फैसला एक पक्षीय, अवैध और असंवैधानिक है और नैशनल कॉन्फ्रेंस इसे चुनौती देगी।' 



अमरनाथ यात्रियों को यात्रा रद्द करने व घर जाने को कहा गया था। 


रविवार रात से ही अमरनाथ यात्रा रद्द की गई थी तथा सभी अमरनाथ यात्रियों वापस घर जाने को कहा गया था और 1 अगस्त को 28 हजार और अतिरिक्त जवानों को घाटी भेजा गया। शनिवार को पर्यटकों को घाटी से निकलने के लिए 72 घंटे का अंतिम अल्टिमेटम दिया गया था। 



जम्मू एंव कश्मीर से अनुच्छेद-370 के साथ साथ 35ए भी हुआ ख़तम। 


■ जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने के ऐतिहासिक फैसले पर केंद्र सरकार ने मुहर लगा दी है।

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■ इस फैसले के बाद साथ ही जम्मू व कश्मीर से में लागू 35ए (विशेष नागरिकता अधिकार) भी स्वतः समाप्त हो गया है।



धारा 35A क़्या है | What is 35A?

धारा 35A  का अर्थ था की जम्मू कश्मीर के नागरिको को दोहरी नागरिकता थी, एक जम्मू व कश्मीर की तथा दूसरी भारत की। 


Jammu & Kashmir में अनुच्छेद-370 व 35ए खत्म होने के बाद होंगे 10 बड़े परिवर्तन।



1. जम्मू-कश्मीर में देश के अन्य राज्यों के लोग भी जमीन लेकर अपना घर बसा सकेंगे।

2. अनुछेद -370 ख़तम होने के बाद अब कश्मीर का अलग झंडा नहीं होगा। मतलब वहां भी अब तिरंगा शान से लहराएगा।

3. अनुच्छेद-370 के समाप्ति के साथ ही जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान भी इतिहास बन गया है। अब वहां भी भारत का संविधान लागू होगा।

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4. जम्मू-कश्मीर में अब स्थानीय लोगों की दोहरी नागरिकता समाप्त हो जाएगी।

5. जम्मू-कश्मीर के दो टुकड़े कर दिए गए हैं। जम्मू-कश्मीर और दूसरा लद्दाख जो अब अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे।

6. अब अनुच्छेद-370 का खंड-1 केवल लागू रहेगा। शेष खंड समाप्त कर दिए गए हैं। खंड-1 भी राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा इसे भी हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 370 के खंड-1 के मुताबिक जम्मू और कश्मीर की सरकार से सलाह कर राष्ट्रपति, संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को जम्मू और कश्मीर पर लागू कर सकते हैं।

7. जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। 

8. जम्मू-कश्मीर की लड़कियों को अब दूसरे राज्य के लोगों से भी शादी करने की स्वतंत्रता होगी। दूसरे राज्य के पुरुष से शादी करने पर उनकी नागरिकता खत्म नहीं होगी।

9. अनुच्छेद-370 में पहले भी कई बदलाव हुए हैं। 1965 तक जम्मू और कश्मीर में राज्यपाल की जगह सदर-ए-रियासत और मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री हुआ करता था।

10. अनुच्छेद-370 को खत्म करने की मंजूरी राष्ट्रपति ने पहले ही दे दी थी। दरअसल ये अनुच्छेद पूर्व में राष्ट्रपति द्वारा ही लागू किया गया था। इसलिए इसे खत्म करने के लिए संसद से पारित कराने की आवश्यकता नहीं थी।

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