10% Reservation Bill (quota) passed in Rajya & LokSabha: News

10% Reservation Bill (Quota): True News India.

10% Reservation Bill (quota) passed in Rajya & LokSabha: News

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10 % आरक्षण बिल (10% Reservation Bill) राज्यसभा (Rajyasabha) और  लोकसभा (Loksabha) की परीक्षा में हुआ पास,अब कोर्ट की बारी ।

केंद्र सरकार (Central Government) ओर अन्य विपक्षी दलों (Left Parties) ने मिलकर दोनों सदनों में 10 % आरक्षण बिल (10% Reservation Bill) को पास करवाया । आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियों ओर शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक लाकर केंद्रीय सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में पेश किया,जिसे देर रात मंजुरी दे दी गयी । और बिल को लोकसभा में यथावत सभी दलों ने साथ मिलकर पास करवाया ।

सदन में मौजूद 326 सांसदों में से 10 प्रतिशत आरक्षण बिल  (10% Reservation Bill) का समर्थन किया और केवल 3 सांसदों ने बिल के विरोध में वोट दिए । आज यह बिल राज्यसभा में पेश हुआ । और इस बिल पर सभी पक्ष और विपक्षी पार्टियों की बात को राज्यसभा में सुना गया । राज्यसभा में काफी लंबी चली बहस के बाद आज यह बिल दोनो सदनों में पास हो गया । कुल 157 वोट हुए जिसमे से 149-07 के बहुमत से राज्यसभा में आरक्षण बिल हुआ पास।

कोंग्रेस (Congress) ओर अन्य दलों ने बिल को लेकर केंद्र सरकार (Central Government) की जल्दबाजी भी बताया । हालांकि 2019 के आम चुनावों को देख विरोध करने से बचते रहे । कोंग्रेस पार्टी ने Loksabha में आरक्षण बिल को सेलेक्ट कमिटी के पास भेजने की मांग भी उठाई , कोंग्रेस बोली, यह जल्दबाजी में उठाया गया कदम है.

कॉंग्रेस ने संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जल्दबाजी करि जा रही है । कोंग्रेस ने बताया कि इसमें कानूनी कमियां है । लोकसभा में कोंग्रेस की तरफ से बोलते हुए सांसद केवी थॉमस ने कहा "कि हम बिल का विरोध नही कर रहे है, लेकिन हमारी यह मांग है कि सेलेक्ट कमिटी (जेपीसी) के पास भेजा जाए ।



उन्होंने कहा कि सरकार जल्दबाजी में है ओर जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला नही लिया जाना चाहिए । इस बिल में कहा गया है । सरकारी सहायता प्राप्त ओर गैर सरकारी सहायता प्राप्त एजुकेशनल इंस्टिट्यूट में सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जायेगा । जबकि SC-ST के लिए गैर सरकारी संस्थानों में ऐसा नही है । और जहाँ तक नौकरियों की बात है,तो केन्द्र सरकार बताये कि रोजगार देश मे कहा है ??

वही लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिल को लेकर उठाई जा रही सभी आशंकाओं का जवाब देते हुए कहा "कि यह आरक्षण बिल कोर्ट की कसौटी पर भी खरा उतरेगा" ।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह भी कहा कि अब तक सरकारों ने सिर्फ अधिसूचना या सामान्य कानून से आरक्षण बढ़ाया था,जिस वजह से कोर्ट वह खारिज कर दिया करता था।  लेकिन इस बार यह आरक्षण बिल संविधान में संशोधन करके दिया जा रहा है ,इसलिए यह कोर्ट में भी करा उतरेगा।


हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, जैनियों, ईसाई सभी धर्मों के लिये रिजर्वेशन .


1. 10 फीसदी आरक्षण धर्म और संप्रदाय से परे होगा। इस आरक्षण का लाभ हिन्दुओ, बौद्ध, जैनों,मुस्लिम और ईसाईयों को मिलेगा ।

2. 10 फीसदी आरक्षण बिल आने से देश मे मौजूद रिजर्वेशन पर कोई असर नही पड़ेगा । बल्कि यह 50 फीसदी आरक्षण जो अभी तक सामाजिक रूप से पिछड़े तबके SC-ST ओर OBC को मिलता था उससे यह 10 फीसदी अलग है ।

3. इस बिल से 10 फीसदी आरक्षण के तहत केन्द्र,राज्य सरकार और निगमों की नौकरियों के साथ-साथ, सरकारी-गैर सहायता प्राप्त एजुकेशनल संस्थानो में भी रिजर्वेशन मिलेगा ।

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